Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana: श्रमिकों को मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा कार्य करती रहती है। ताकि श्रमिक और उनका परिवार अच्छे से जीवन जी सके। अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने राज्य के श्रमिकों के लिए एक ओर योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारी के लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, वह प्रदान की जाती रहेगी और साथ ही उन्हें ₹20000 ओर अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मेरे प्यारे छत्तीसगढ़ वासियों यदि आप एक श्रमिक है, तो हमारी यह पोस्ट जरूर पढ़ें। क्योंकि हमारी इस पोस्ट में आपको मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना से जुड़ी हर एक जानकारी जैसे-योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, इस योजना के लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता आदि मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी।
Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana 2023
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन आयोजित किए गए श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को आरंभ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक सम्मेलन के दौरान निर्माण श्रमिकों को अनेक भेंट प्रदान की है जिनमें से एक Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana भी है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जो भी सरकार की मौजूदा योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जा रहा है वह प्रदान किया जाता रहेगा किंतु साथ साथ अतिरिक्त ₹20,000 की आर्थिक सहायता ओर प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिकों को अस्पतालों में अच्छा इलाज मिल सकेगा और साथ ही आर्थिक मदद भी मिल सकेगी। यानी अब छत्तीसगढ़ के पंजीकृत श्रमिकों को गंभीर बीमारी के समय अपनी बीमारी के इलाज को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि इस योजना के माध्यम से उनका अच्छे से इलाज हो सकेगा।
Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana का मूलभूत उद्देश्य
इस योजना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काशुरू करने का उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को गंभीर बीमारी के लिए इलाज कराने हेतु आर्थिक सहायता देना है। CG Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों को कोई भी गंभीर बीमारी होती है तो उन्हें पहले की तरह इलाज की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। जिससे श्रमिक अपनी गंभीर बीमारी का अच्छे से इलाज करवा सके और एक बेहतर स्वस्थ जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही दिया जाएगा। यह योजना केवल पंजीकृत श्रमिकों के लिए ही शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना- सम्पूर्ण जानकरी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा |
कब हुई | 01 मई, 2023 के दिन |
राज्य | छत्तीसगढ़ (CG) |
उद्देश्य | गंभीर बीमारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के अंतर्गत शामिल गंभीर रोग
- कैंसर
- लकवा
- न्यूरो सर्जरी
- हार्ट की सर्जरी
- रीड की हड्डी की सर्जरी
- पैर के घुटने की सर्जरी
- किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी
- लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के
Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा निर्माण श्रमिकों को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को आरंभ किया गया है।
- इस योजना की खास बात यह है कि निर्माण श्रमिकों को छत्तीसगढ़ शासन की मौजूदा सरकारी योजना का लाभ इलाज के लिए तो प्राप्त होगा ही रहेगा साथ साथ अब ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता ओर भी प्रदान की जाएगी।
- यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक मजदूरों को ही प्रदान किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के तहत पंजीकृत होंगे।
- अब राज्य में गरीब श्रमिकों की गंभीर बीमारी में इलाज ना मिलने के कारण होने वाली मौतों में कमी आएगी।
- यह योजना गरीब परिवार के निर्माण श्रमिकों को खराब समय में आर्थिक संबल प्रदान करेंगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए।
- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के तहत पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना के तहत केवल आवेदन करने के पात्र हैं
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
Mukhymantari Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
वह श्रमिक जो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केवल मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। जल्द ही सरकार द्वारा इस योजना को राज्य में लागू किया जाएगा। जब सरकार इस योजना को राज्य में लागू कर देगी तब योजना के तहत आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा है। जैसे ही सरकार द्वारा अधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा, तो हम आपको इस पोस्ट के माध्यम सूचित कर देंगे। जिससे आप मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकें।