Kabir Antyeshti Anudan Yojana: अंत्येष्टि अनुदान योजना, आवेदन प्रक्रिया व पात्रता

Kabir Antyeshti Anudan Yojana Apply, Eligibility Check। बिहार अंत्येष्टि अनुदान योजना आवेदन व पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड। Antyeshti Anudan Yojana Bihar Form PDF

बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के बीपीएल परिवारों के लिए कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत अगर BPL परिवार के किसी सदस्य का देहांत/मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि (दाह संस्कार) के लिए एकमुश्त ₹3000 की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। यह आर्थिक सहायता मृतक के आश्रित/निकटतम संबंधी को दी जाती है। लेकिन उन्ही बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो गत 10 वर्ष या इससे अधिक समय से बिहार में रह रहे हैं। आज हम आपको अपने इस लेख में Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता और किस प्रकार बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? आदि के बारे में बताने जा रहे हैं।

Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2023

सन् 2007-08 में बिहार सरकार द्वारा Kabir Antyeshti Anudan Yojana को लागू किया गया था। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि के लिए ₹3000 दिए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के हर पंचायत में पहले से ही 5 अनुदान भुगतान के लिए ₹15 हजार की राशि भेज दी जाती है। ऐसे ही नगर पंचायतों में ₹30 हजार, नगर परिषदों में ₹60 हजार और नगर निगमों में ₹90 हजार पहले से ही उपलब्ध होते है। जिससे समय पर अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके।

बिहार अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत वर्ष 2014 तक लाभार्थियों को 1500 रुपए दिए जाते थे लेकिन बाद में इस आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ा दिया गया। फिलहाल इस समय 2023 में इस योजना के माध्यम से ₹3000 लाभार्थी को उपलब्ध करवाए जाते हैं।

Kabir Antyeshti Anudan Yojana

Kabir Antyeshti Anudan Yojana 2023 Highlights

योजना का नामबिहार अंत्येष्टि अनुदान योजना
शुरू की गईबिहार सरकार द्वारा
कब शुरू की गईसन 2007-08 में
संबंधित विभागसमाज कल्याण विभाग
लाभार्थीबीपीएल परिवार
उद्देश्यगरीब बीपीएल परिवारों को अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता देना
आर्थिक सहायता की राशि₹3000 एकमुश्त
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
संबंधित अधिकारिक वेबसाइटhttp://esuvidha.bihar.gov.in/
टोल फ्री नंबर1800-345-62-62

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बीपीएल परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर मृतक के अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाना है। क्योंकि राज्य में कई बीपीएल परिवार ऐसे हैं जो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने तक के लिए सक्षम नहीं है। ऐसे में यदि उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मृतक का दाह संस्कार करने के लिए अन्य नागरिकों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसी बात को गंभीरता से देखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत की गई।

इस योजना के शुरू होने की वजह से अब राज्य के किसी भी BPL परिवार को दाह संस्कार करने के लिए अन्य नागरिकों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। सरकार Antyeshti Anudan Yojana 2023 के तहत अब तक हजारों परिवारों को लाभान्वित कर चुके हैं और आगे भी भविष्य में पात्र लाभार्थियों को इसी तरह लाभांवित करती रहेगी।

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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना को बिहार सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2007-08 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के हित में शुरू किया गया था।
  • अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 के तहत बीपीएल परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सहायता दी जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता ₹3000 की होती है जो एकमुश्त आवेदक परिवार को दी जाती है।
  • लेकिन वही परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो पिछले 10 साल या इससे पहले से बिहार में रह रहे हैं।
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए  पहले से ही ग्राम पंचायतों में ₹15000, नगर पंचायतों में ₹30000, नगर परिषदों में ₹60000 और नगर निगमों में ₹90000 उपलब्ध करवाए जाते हैं।
  • Bihar Antyeshti Anudan Yojana का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रुप से गरीब परिवारों को उनके परिवार जन की मृत्यु हो जाने पर दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • इस योजना से जुड़ी ओर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
  • टोल फ्री नंबर 1800-345-62-62 पर संपर्क करके भी इस योजना से जुड़ी ओर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Kabir Antyeshti Anudan Yojana के तहत पात्रता मानदंड

  • इस योजना का लाभ बिहार के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं है।
  • आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
  • लाभार्थी परिवार पिछले 10 साल या इससे पहले से बिहार में निवास कर रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (मृतक का)
  • बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • बैंक खाता संबंधित विवरण
  • मृत्यु प्रमाण पत्र

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 के तहत आवेदन प्रक्रिया

पहले इस योजना के तहत आवेदन केवल एक सादे कागज पर किया जाता था और किसी भी तरह का कोई दस्तावेज भी जमा नहीं किया जाता था। लेकिन अब इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को बदल दिया गया है।

  • सबसे पहले आवेदक को पंचायत कार्यालय/नगर परिषद कार्यालय/नगर निगम कार्यालय मे जाना है।
  • इसके बाद आपको वहां उपस्थित अधिकारी से संपर्क करके कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
  • अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है।
  • इसके बाद फॉर्म से सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे-मृतक का आधार कार्ड, बैंक संबंधित संपूर्ण विवरण, बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि को अटैच करना है।
  • अब आपको यह फॉर्म उसी संबंधित अधिकारी के पास जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
  • फिर संबंधित अधिकारी द्वारा आपके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा और सुविधा पोर्टल की वेबसाइट पर आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
  • इसके कुछ दिन बाद परिवार के बैंक खाते में आर्थिक सहायता की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
Updated: April 5, 2023 — 2:20 pm

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