जैसा की आप सभी लोग जानते है हमारी सरकार देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों के लिए कई प्रकार की योजनाय आरम्भ करती चली आ रही है |ऐसी ही एक योजना का संचालन योगी आदित्यनाथ जी की दुवारा किया गया है जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है |इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी | योजना के माध्यम से यदि राज्ये के किसी परिवार के कमाने वाले मुख्या की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।सरकार दुवारा ऐसी बहुत सी योजनाओ का संचालन होता चला आ रहा है ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बुनयादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके |और गरीब परिवार को आगे चलकर किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े | इस आर्टिकल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का पूरा ब्यौरा प्राप्त होगा। आप इस लेख को पढ़कर UP rashtriya parivarik Labh scheme के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, आवेदन की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यूपी पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2022
जैसा की आप सभी लोग जानते है सरकार देश के लिए कई प्रकार की योजनाओ का आरम्भ करती चली आ रही है और साथ ही योजनाओ के ज़रिए गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करती चली आ रही है |योजना का आरम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से किया है, जिसका सँचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है|
राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।सभी नागरीकों को लाभ दिया जाएगा, जिनके परिवार में कमाऊ मुखिया की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो जाती है इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
ऐसे सभी परिवारों को UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है जिससे इनके परिवार की आर्थिक परेशानियों को कम किया जा सकेगा।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
किसके दुवारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
उद्देश्य | आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ पहुँचाना है| वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है|
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि से इनकी आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सकेगा और जीवन यापन हेतु यह अपने खुद के रोजगार शुरू कर सकेंगे या फिर मिलने वाली सहायता राशि को बचाकर भविष्य में जरुरत पड़ने पर इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- योजना के अंतर्गत गरीब रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी |
- राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना का में आवेदान कर लाभ प्राप्त वही परिवार कर सकता है जिस परिवार में कमाने वाला मुख्या की किसी कारण मिर्त्यु हो जाती है और परिवार का भरण पोधन करने वाला कोई मुख्या नहीं होता|
- पारिवारिक लाभ योजना के चलते राज्ये के बहुत से परिवारों को सहयता प्रदान की जा चुकी है | और आगे भी ये नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम गरीब लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधर कायम करेगी |
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी सभी गरीब परिवारों को दिया जायगा |
- योजना के में दी जाने वाली धनराशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जायगी इसलिए लाभार्थी का खुद का बैंक खाता होना अनिवार्य है|
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार दुवारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी को आवेदन करने के 45 दिन के बाद प्रदान की जायगी |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी ।
- योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है ।
NFBS के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- रिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक की पासबुक
- यूपी निवास प्रमाण पत्र
- food ration card
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा ।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
District Social Welfare Officer Login
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- अब आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक लॉगइन पेज खुल जाएगा
- यहां पर आपको अधिकारी एवं जिले का चयन करना है
- उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एवं स्क्रीन पर मौजूद कैप्चा कोड दर्ज करना है
- अंत में आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण
- सर्वप्रथम आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- अब आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद आपके सामने एक लॉगइन पेज खुल जाएगा
- यहां पर आप अपने जिले का चयन करके अपनी तहसील का चयन करें
- उसके पश्चात अपने ब्लॉक का चयन करें एवं अपनी पंचायत का चयन करें
- उस पंचायत के सभी जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी