राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2024: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लाभार्थी सूची

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana: कन्याओं के विवाह के वक्त परिवार को बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार के माध्यम इस समस्या को हल करने के लिए अलग-अलग तरह की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के द्वारा से सामाजिक से लेकर आर्थिक मदद कन्याओं के विवाह के वक्त प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार के माध्यम भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना के द्वारा से राजस्थान की बेटियों के विवाह के वक्त उनको आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana

भाइयों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 से संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेंगे।

यह भी पढ़िए- राजस्थान मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

इस योजना का आरंभ राजस्थान सरकार के माध्यम से किया गया है। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के द्वारा से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला नागरिक नहीं है। और विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए मदद राशि विवरण की जाएगी। यह आर्थिक मदद 31000 रुपये से लेकर 41000 रुपये तक की होगी। हर एक परिवार की सिर्फ 2 कन्याएं ही इस योजना का फायदा प्राप्त करने की पात्र है। इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए कन्या की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।

इस मॉनिटरिंग समिति के द्वारा से संपूर्ण जिले में Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह आवेदन विवाह की दिनांक से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की दिनांक से 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उद्देशय (Objective)

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का शुभारंभ करने का प्रमुख उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना। अब प्रदेश के लोगों को अपनी कन्याओं के लिए विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान सरकार उनको आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। यह योजना कन्या विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी। क्योंकि इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है। इसके अलावा यह योजना प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी एवं प्रदेश के लोग राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

Important Details Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
आरंभ की गईमुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माध्यम
उद्देश्यविवाह के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना
लाभार्थीराजस्थान राज्य के नागरिक
राज्यराजस्थान
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन या ऑफलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jankalyan.rajasthan.gov.in/

यह भी पढ़िए- राजस्थान महिला निधि योजना

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Benefits & Qualities (लाभ और विशेषताएं)

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आरंभ सीएम अशोक गहलोत के माध्यम किया गया है।
  • इस योजना के द्वारा से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्याओं तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला नागरिक नहीं है।
  • एवं विधवा महिलाओं की कन्या को विवाह के लिए मदद राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता 31000 रुपये से लेकर 41000 रुपये तक की होगी।
  • हर एक परिवार की सिर्फ दो कन्याएं ही योजना का फायदा प्राप्त करने की पात्र है।
  • Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana का फायदा प्राप्त करने के लिए कन्या की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मानिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
  • मॉनिटरिंग समिति के द्वारा से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
  • इस योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन विवाह की दिनांक से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की दिनांक के 6 माह बाद जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश

  • आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह तिथि के 6 माह पश्चात तक जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
  • आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जाएगा।
  • अगर आवेदक के माध्यम विवाह के पूर्व आवेदन किया जा रहा है।
  • इस स्थिति में जिला अधिकारी के माध्यम आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी।
  • विवाह के बाद आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करना जरूरी है।
  • अगर आवेदक अंत्योदय परिवार से तो अंत्योदय कार्ड की छायाप्रति जमा करना जरूरी है।
  • आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की स्थिति में आस्था कार्ड की छाया प्रति जमा करनी जरूरी है।
  • शहरी क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
  • फायदे की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • जिलाधिकारी के माध्यम आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी विवरण किया जाएगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के कार्यान्वयन की समीक्षा

  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा।
  • इस मॉनिटरिंग समिति के माध्यम जिला स्तर पर योजना के संचालन और कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
  • मॉनिटरिंग कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे।
  • जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
  • यह समिति की बैठक हर 3 माह में आयोजित की जाएगी।
  • समिति के माध्यम अपने सुझाव और आवश्यकता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत करवाया जाएगा।

यह भी पढ़िए- Rajasthan Free Scooty Yojana

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता (Eligibilities)

  • कन्या राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की उम्र 18 साल या फिर इससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • एक परिवार की सिर्फ 2 कन्याएं ही इस योजना का फायदा प्राप्त करने की पात्र है।
  • इस योजना का फायदा अंत्योदय परिवार को दिया जाएगा।
  • सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है।
  • आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है। ऐसी महिलाओं की पुत्रियां को भी इस योजना का लाभ प्राप्त करवाया जाएगा।
  • यदि विधवा महिला की मासिक आय 50000 रुपये या फिर से कम है। तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • अगर परिवार में 25 साल या इससे ज्यादा आयु का कोई कमाने वाला नागरिक नहीं है। तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का फायदा प्रदान किया जाएगा। जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत अनुदान

श्रेणीअनुदान
अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर डे सहायता राशि का विवरणकन्या को ₹31000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको ₹20000 अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरणलाभार्थी को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक पास किया गया है तो ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं को विवाह पर देय सहायता राशि का विवरणआवेदक को ₹31000 की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि आवेदक द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि लाभार्थी द्वारा स्नातक परीक्षा पास की गई है तो लाभार्थी को ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
सहयोग एवं उपहार योजना में एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरणकन्या को ₹21000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो उसको ₹20000 की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
विवाह योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरणलाभार्थी को ₹21000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि लाभार्थी दसवीं पास है तो उसको ₹10000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी एवं यदि लाभार्थी स्नातक पास है तो उसे ₹20000 की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह परकन्या को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। कन्या की दसवीं पास होने की स्थिति में ₹10000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी एवं कन्या का स्नातक पास होने की स्थिति में ₹20000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरणलाभार्थी को ₹21000 की राशि प्रदान की जाएगी। यदि कन्या दसवीं पास है तो ₹10000 की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त प्रदान की जाएगी एवं यदि कन्या स्नातक पास है तो ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।

Important Documents (आवश्यक दस्तावेज)

  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदन पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय कार्ड
  • आस्था कार्ड
  • विधवा पेंशन का पीपीओ
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु का प्रमाण
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

यह भी पढ़िए- RSCIT Free Course for Female

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नजदीकी ई मित्र जाना होगा।
  • अब आपको ई मित्र संचालक को Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • इसके बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी ई-मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी।
  • अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे।
  • जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सके।
  • आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको अपना रिफरेंस नंबर लेना होगा।
  • रेफरेंस नंबर के द्वारा से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • इस तरह आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Contact Details

  • विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  • ईमेल – sjeraj [email protected]

Leave a Comment