निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 : मिलेंगे ₹1.5 लाख

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी श्रमिकों का आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे की गरीब परिवारों के पास अपनी खुद की भूमि तो है। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर बनाने के लिए पैसा नहीं है उन्ही लोगो को सरकार द्वारा आर्थिक सहायत प्रदान की जाएगी। जिससे की वह अपना खुद का घर बना सकते हैं। और इस योजना में आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

अगर आप लोग भी राजस्थान के श्रमिक हैं। और आप लोग भी Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हमारे द्वारा लिखे इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़े।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को राजस्थान में 1 जनवरी 2016 को शुरू किया गया है। यह योजना राजस्थान के गरीब वर्ग के श्रमिक परिवारों के लिए जारी की गई है। Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत जिन गरीब लोगो के पास पक्का मकान नहीं है उन लोगो को सरकार 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत श्रमिक का निर्माण होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और उनके रहन-सहन में भी बदलाव आएगा।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

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Information About Construction Workers Accessible Housing Scheme

योजना का नामNirman Shramik Sulabh Awas Yojana
योजना किसके द्वारा शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
आर्थिक सहायता राशि1 लाख 50 हजार रुपए
लाभार्थीराज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार
राज्यराजस्थान
उद्देश्यश्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाOnline / Offline
अधिकारिक वेबसाइटhttps://labour.rajasthan.gov.in/

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का उद्देश्य

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवार को अपना खुद का पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीब श्रमिक लोग आर्थिक स्थिति कमजोर होने के काअपना घर नहीं बना पाते हैं। जिसके कारण उन  श्रमिक लोग को टूटे-फूटे घर में रहना पड़ता है या फिर किराए के घर पर रहना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के तहत उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि राजस्थान राज्य के सभी गरीब धार्मिक लोगों को अपना खुद का पक्का मकान मिल सकेगा।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा सभी श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए एक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • सरकार द्वारा श्रमिकों को निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की धनराशि का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • अब बिना किसी दिक्कत का सामना करे। गरीब एवं श्रमिक परिवार अपना मकान बना सकेंगे जिससे उनके रहन-सहन में भी बदलाव उत्पन्न होगा।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के माध्यम से स्वयं के भूखंड पर आवास का निर्माण करने की स्थिति में राजस्थान सरकार द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपए निर्माण लागत की सीमा में निर्माण लागत का 25% तक जो भी कम होगा वो सब सरकार द्वारा दिया जाएगा।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत लाभार्थी के निर्माण श्रमिक पंजीकृत अधिकारी होने की जांच को श्रम विभाग द्वारा की जाएगी।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के तहत श्रमिक गरीब परिवार के लोगों को अपना खुद का घर प्राप्त हो सकेगा जिससे कि उनका रहन-सहन में बदलाव उत्पन्न होगा और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए वरीयता

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत निम्न श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
  • बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत सभी पात्र श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • पालनहार योजना में आने वाले परिवार का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल दो पुत्री वाले श्रमिक परिवारों को ही योजना के लाभ देने के लिए योग्य निर्धारित किया गया है।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए पात्र राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार होंगे।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक के पास अपनी खुद की या फिर अपनी पत्नी की मालिकाना जमीन होनी जरूरी है।
  • लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर बैंक
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले श्रम विभाग राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • और इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का एक होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको होम पेज पर BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • और इसके बाद आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके क्लिक करते ही सामने नया पेज खुलकर आ जायेगा।
  • आपको इस पेज पर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप क्लिक करोगे। आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।
  • अब आवेदन करने के लिए आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक पड़कर भर देना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को उसके साथ अपलोड करना देना है।
  • और इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब इस प्रकार आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत  या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में जाना है।
  • और वहां जाकर आपको निर्माण श्रम सुलभ आवास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसमें मांगी गई जानकारी को दर्ज कर देना है।
  • और इसके बाद आपको सभी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा कर देना है।
  • यह पर संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • सत्यापित पाए जाने पर राजस्थान सरकार के द्वारा आपको सहयोग धनराशि प्रदान की जाएगी। जिसके तहत आप अपना पक्का घर बनवा पाएंगे।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना से संबंधित (FAQ’s)

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को किस राज्य में शुरू किया जा रहा है?

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana को राजस्थान राज्य में शुरू किया जा रहा है।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

श्रमिक सुलभ आवास योजना में किस तरीके से आवेदन करें?

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लाभार्थी कौन है?

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभार्थी राज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के माध्यम से घर बनाने के लिए कितने रुपए प्रदान किए जायेगे।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के माध्यम से घर बनाने के लिए गरीबों और श्रमिकों को 1 लाख 50 हजार रुपए प्रदान किए जायेगे।

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