मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2023 | MP Bal Ashirwad Yojana Form PDF

Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana: कोरोनावायरस संक्रमण के दौरान देश के लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे। ऐसे अनाथ बच्चों को आर्थिक सहारा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां  Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana को शुरू किया था। लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना का लाभ राज्य के सभी अनाथ बच्चों को दिया जाएगा।

Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana

अगर आप मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश 2023, MP Bal Ashirwad Yojana Registration, Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana Form Pdf की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम आपको इस योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे – योजना के उद्देश्य व लाभ, पात्रता, एवं दस्तावेज, आवेदन आदि सभी जानकारी देने जा रहें हैं सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

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Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana 2023

मध्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana एक अहम योजना हैं। क्योकि इस योजना के माध्यम से उन बच्चो को आर्थिक सहायता दी जा रही है जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है और वर्तमान समय में उन बच्चों की देख रेख किसी संस्था या सगे संबंधियों द्वारा की जा रही है। Mukhyamantri Baal Ashirwad Yojana Madhya Pradesh 2023 के तहत लाभ के रूप में अनाथ बच्चो को राज्य सरकार के तरफ से आर्थिक, शैक्षणिक, चिकित्सा और व्यावसायिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिससे वह एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है स्पॉन्सरशिप योजना और आफ्टर केयर योजना।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का मूलभूत उद्देश्य

जैसा की हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से गरीब व् आर्थिक रूप से कमजोर नागरीको को सहायता देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए एक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। इस योजना का नाम Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य अनाथ बच्चो को सहारा देकर उनका भविष्य बेहतर बनाना हैं। जिसके तहत सरकार द्वारा  अनाथ बच्चो को आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नीट, जेईई, कलेक्टर इत्यादि के लिए पढ़ाई करने का अवसर प्रदान कराया जा रहा हैं।

सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश बहुत ही सराहनीय हैं क्योकि अनाथ बच्चो की आर्थिक स्थति खराब होने के कारण वे सामाजिक बुराइयों की चपेट में आकर अपना जीवन नरक से बद्तर बना लेते है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के बच्चो को बेहतर भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया हैं।

Overview of Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना  
आरम्भ की गईमध्यप्रदेश सरकार द्वारा
वर्षसाल 2022 में  
लाभार्थीराज्य में रहने वाले सभी असहाय अनाथ बच्चे  
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन  
उद्देश्यसभी अनाथ बच्चों का बेहतर भविष्य  
लाभ     बेहतर भविष्य बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना
श्रेणीमध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं  
आधिकारिक वेबसाइटबहुत जल्द जारी की जाएगी  

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बाल आशीर्वाद योजना के तहत सहायता, चयन के मापदण्ड एवं सहायता

योजना के तहत् सहायता दो प्रकार की है  –

1 – आफ्टर केयर

2 – स्पॉन्सरशिप

आफ्टर केयर तहत पात्रता

  • आफ्टर केयर योजना  में बाल देखरेख संस्था से निकलने के दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
  • अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
  • दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी ।
  • आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।

आफ्टर केयर तहत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता

बाल देखरेख संस्था से निकले  हुये केयर लीवर्स को योजना अंर्तगत निम्नानुसार सहायता की पात्रता होगी

  • इंटर्नशिप उद्योग विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/ प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोजगार उपलब्ध दिया जायेगा। इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या १ वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, परन्तु किसी भी दशा में 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के तहत् दी जाने वाली शासकीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा से निःशुल्क प्रदाय किये जायेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति तक या 2 वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, लेकिन किसी भी दशा में 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।
  • तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायताNEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जायेगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

आफ्टर केयर अन्तर्गत आवेदन एवं लाभांवित किये जाने प्रक्रिया

  • प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक द्वारा बाल देख-रेख संस्था में निवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं पहचान किये गये बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जायेगी।
  • औद्योगिक संस्थाओं में इंटर्नशिप पर जाने वाले, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की पृथक-पृथक सूची एवं डेटाबेस तैयार किया जायेगा।
  • गठित समिति के द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जायेंगे। यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही प्रति वर्ष जारी किया जायेगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही पूरी की जायेगी। पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे।

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत पात्रता

  • मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों, जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत योजना के तहत् पात्र बच्चे को सहायता

  • आर्थिक सहायता– सभी  बच्चे को 4000/- प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम 1 वर्ष होगी। बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकेगी लेकिन किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के बी बाद राशि देय नही होगी।
  • चिकित्सा सहायता – चिकित्सा सहायता दिये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु बच्चों की सूची सहित आवश्यक जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जायेगी।

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Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

मध्य प्रेदश के अनाथ आश्रम में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो किसी ना किसी रूप से अनाथ हो गए हैं और अपना जीवन जीने के लिए अपने रिश्तेदार तथा या किसी ओर पर निर्भर हैं। ऐसे स्थिती को ध्यान में रखते हुए MP Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana की शुरुआत की गई हैं और इस योजना के निम्नलखित लाभ हैं जो नीचे दिए गए हैं –

  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद अनाथालय से निकलने वाले सभी अनाथ बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना हैं|
  • राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana के तहत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी अनाथ बच्चो को 18 से 24 वर्ष की आयु तक ही दिया जाएगा|
  • ताकि लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त करके अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत असहाय बच्चो के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए  राज्य सरकार द्वारा  इस अहम योजना को शुरू किया गया है।
  • इसके आलावा प्रदेश सरकार की ओर से सभी लाभार्थी बच्चों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 2023 के साथ-साथ आयुष्मान योजना का लाभ भी सामान्य रूप से दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करके बच्चे नैतिकता को चुनेगें, और बुराई से बचेंगे।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता (Eligibility)

इस योजना में आवेदन केवल वही बच्चे कर सकते हैं। जिनके माता-पिता नही है यानी माता पिता का निधन हो गया हो और वह अपने से रिश्तेदार या संरक्षक के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।

MP Bal Ashirwad Yojana 2023 आवश्यक दस्तावेज

जैसा की अभी हमने आपको बताया की राज्य सरकार द्वारा इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया हैं। इसलिए इस योजना से जुडी अपडेट के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, आपको आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? आदि सभी जाकारी के बारे में  आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।

Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana 2023 के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

राज्य सरकार द्वारा इस योजना को कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी दी हैं तथा Mukhyamantri Baal Aashirwad Yojana 2023  का लाभ सभी अनाथ एवं असहाय बच्चों के उज्वल भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी अभी नहीं दी गई हैं। बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए जानकारी भी देगी। जैसे सरकार द्वारा जानकारी दी जाएगी। हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे आप हमारे साथ जुडे रहें। इस योजना से जुड़ी ओर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट scps.mp.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं।

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