Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की जा रहीं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा हैं। ताकि शिक्षित युवाओ को किसी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों अगर आप झारखंड के नागरिक हैं, और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुडी सभी जानकारी विस्तार से दे रहें हैं। इस योजना को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand
वित्तीय वर्ष झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रहीं हैं। प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत बेरोजगार शिक्षित युवाओ को ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। ताकि वह स्वरोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार लाभार्थीयो को 25 लाख तक के ऋण पर 40% या अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान उपलब्ध करा रहीं हैं। प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को दिया जा रहा हैं। ताकि उनकी आर्थिक स्थति को मजबूत बनाया जा सके।
Details of Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि |
ऋण राशि | 25 लाख रूपए |
योजना का शुभारंभ | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
लाभ | स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा |
लाभार्थी | राज्य के आरक्षित श्रेणी से संबंधित युवा वर्ग |
year | 2023 |
आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन ,ऑफलाइन |
सब्सिडी (अनुदान ) | 40% |
लाभार्थी नागरिकों की आयु सीमा | 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष |
राज्य | झारखंड |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jharkhand.gov.in |
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का उद्देश्य
दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं की हमारे देश के अधिकान्श युवा शिक्षित हैं, शिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें बेहतर रोजगार नहीं मिल पाता हैं जिसके चलते उन्हे काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता हैं। इन सभी परिस्थति को ध्यान में रखते हुए, झारखंड सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण योजना शुरु की जा रहीं हैं जिसका नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि करना हैं। साथ ही साथ इस योजना के तहत लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जायेगा। जिससे वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना खुदका व्यवसाय शुरू कर सके। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजना एक सराहनीय योजना हैं जिसका लाभ प्राप्त करके राज्य के युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगें।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ कौन ले सकता है?
प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना का लाभ निम्न स्थाई निवासियों को दिया जाएगा। जैसे –
- अनुसूचित जाती ( Scheduled caste )
- अनुसूचित जनजाति ( Scheduled Tribes )
- सखी मंडल की दीदियां ( Sisters of Sakhi Mandal )
- पिछड़ा वर्ग ( Backward class )
- अल्पसंख्यक वर्ग ( Minority )
- इसके साथ की आवेदक करता की आय 5 लाख से कम होनी चाहिये।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
- झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को शुरू किया जा रहा हैं।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों का विकास करना हैं।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थी नागरिकों के द्वारा लिए गए ऋण पर अनुदान की सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए 25 लाख तक के ऋण पर 40% या अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान देंगे।
- इसके आलावा युवाओं को बिना किसी गारंटी के 50000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करके राज्य के शिक्षित युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगें।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand के अंतर्गत प्रदेश के सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा.।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए कार्यालय
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लिय पात्रता
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के मूल निवासियों को दिया जाएगा।
- 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के सभी नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति ,दिव्यांगजन नागरिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 5 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- सालाना आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आदि।
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana मैं आवेदन करने की प्रक्रिया
- इसके लिए आपको सबसे पहले योजना से संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना हैं।
- फिर आपसे इस फार्म में पूछी गई सभी जानकरी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना हैं।
- सभी जानकारी जैसे – जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,मोबाईल नंबर ,पते से संबंधित जानकारी ,बैंक संबंधी डिटेल्स ,जाति श्रेणी आदि को भरना हैं।
- अब आपको सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ सलंगन करना हैं।
- आप इस प्रकार झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगें।
FAQ’s
राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जनों युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
13 फरवरी 2023 शुक्रवार के दिन इस योजना का संचालन किया गया हैं।
झारखंड राज्य में।
राज्य में स्वरोजगार के अवसर में वृद्धि करना।