[अप्लाई] राजस्थान उद्योग मित्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन |Rajasthan Udyog Mitra Portal Registration

राजस्थान सरकार ने नयी उद्योगों के लिए मार्ग प्रशस्त्र करने हेतु एक Rajasthan Udyog Mitra Portal की शरूआत की है। यह नए उद्यमियों के लिए MSME अध्यादेश 2019 की एक अग्रणी पहल है।  इस पोर्टल की शरूआत से नए उद्योगों के लिए राज्य में व्यापर करने में सहायता होगी साथ ही जो लोग अपना खुद का स्टार्टअप शरू करना चाहते है उन्हें भी इस पोर्टल से लाभ प्राप्त होगा। इस ऑनलाइन पोर्टल पर नए उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रकिया 12 जून 2019 से शरू होगी।

राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल का उद्देश्य

यह ऑनलाइन उद्योग मित्र पोर्टल  rajudyogmitra.rajasthan.gov.in राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा टैगलाइन  “सरकार का हाथ, आम आदमी के साथ” द्वारा लांच किया जायेगा। राज्य का सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) इस पोर्टल के प्रबंधन का कार्य करेगा। इस पोर्टल के शरू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में नए उद्योगों को बढ़ावा देना है जिससे की राज्य में बैरोजगारी से निपटने में सहायता मिले।

राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल संक्षिप्त विवरण

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राजस्थान MSME उद्योग मित्र पोर्टल के लाभ

Rajasthan MSME Ordinance 2019 (Raj Udyog Mitra) Portal पर रजिस्ट्रेशन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है।

  • उद्योग मित्र पोर्टल पर पंजीकरण पश्चात् किसी भी प्रकार के MSME की स्थापना अथव संचालन हेतु किसी तरह की कोई पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
  • इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत सभी नए उद्यमों को 3 साल के लिए सभी राज्य कानूनों के तहत निरीक्षण से छूट मिलेगी।
  • इस पोर्टल के द्वारा स्टार्टअप्स को आसान आवेदन प्रकिया के द्वारा तत्काल पावती प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रकिया का विवरण निम्नलखित है।

  • सबसे पहले आपको राजस्थान के MSME अध्यादेश के आधिकारिक पोर्टल rajudyogmitra.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल
  • आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर आपको Right Side में Sign Up पर क्लिक करना होगा। अपनी पहचान पंजीकृत करने के पश्चात अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए Login करना होगा।
राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल
  • सभी नए सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम, जिनकी वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तिथि अध्यादेश की घोषणा के बाद या 4 मार्च, 2019 को प्रस्तावित है, अध्यादेश के तहत छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

MSME अध्यादेश के तहत नवीनीकरण से छूट केवल नए उद्यम पर ही लागू होगी तथा इसमें विनिर्माण उत्पादों के लिए एक मौजूदा उद्यम द्वारा स्थापित या प्रस्तावित एक उद्यम शामिल होता है। और अधिक विवरण के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/ पर जा सकते है।

केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cmhelpline.in पर जा सकते है।

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