हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना | हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना एप्लीकेशन फॉर्म
दोस्तों आज हम आपको हरियाणा की मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना (स्कीम)के आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी देने जा रहे है। इस सरकारी योजना की आधिकारिक शरूआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा मंगलवार 26 फरवरी 2019 को की गयी थी। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। इस योजना में हरियाणा सरकार मजदूरों के परिवारों को 6000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस किसान पेंशन योजना का लाभ उन किसानो को दिया जायेगा जो 5 एकड़ तक की भूमि पर खेती कर रहे है तथा जिनकी मासिक आय 15,000 रूपये से कम है। इस योजना से सम्बंधित प्रमुख तथ्यों का विवरण नीचे लेख में दिया गया है।
किसान परिवार सम्मान निधि योजना
भारत के सभी राज्यों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर किसानो तथा गरीब मजदूरों के लिए योजनाओ की शरूआत की जाती है। इसी श्रेणी में हरियाणा सरकार ने भी आर्थिक रूप से कमजोर किसानो के लिए मुख्यमंत्री किसान परिवार निधि योजना की शरूआत की है। इस योजना के तहत गरीब किसानो को वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार की मुख्यम्नत्री किसान परिवार सम्मान निधि योजना तथा केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी समानताएं है। इस योजना के द्वारा सरकार का लक्ष्य छोटे व सीमांत आय वाले किसानो को लाभ पहुँचाना है जिनकी मासिक आय 15,000 रूपये है। योजना के सफल कार्यान्वयन से राज्य किसानो को बेहतर जीवन प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के तहत श्रेणियां
हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसान परिवार निधि योजना के सफल कार्यन्वयन के लिए योजना को दो श्रेणियां में बाटा है। एक श्रेणी में 18 से 40 वर्ष तथा दूसरी श्रेणी में 40 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को रखा गया है। सरकार ने 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए 4 विकल्प तथा 40 से 60 वर्ष की आयु के लिए 2 विकल्प निर्धारित किये है। यहाँ नीचे हम आपको योजना के लाभों का श्रेणी में विवरण देंगे।
सरकार ने 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए योजना का लभ लेने हेतु 4 विकल्प निर्धारित किये है। इन चार विकल्पों का चुनाव आवेदक को आवेदन के समय करना होगा।
- पहले विकल्प में सरकार लाभार्थी को 6,000 रूपये 2,000 से हजार रूपये की राशि तीन किश्तों में प्रदान करेगी।
- दूसरे विकल्प में सरकार लाभार्थी को 36,000 रुपये 5 साल के पूर्ण होने पर देगी।
- तीसरे विकल्प में सरकार लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के उपरांत 3,000 से 15,000 रूपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
- चौथे और अंतिम विकल्प में विकल्प में सरकार लाभार्थी को 15,000 से 30,000 की राशि 5 वर्ष के बाद प्रदान करेगी।
सरकार ने 40 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए योजना का लाभ लेने हेतु 2 विकल्प निर्धारित किये है। इन दो विकल्पों का चुनाव आवेदक को आवेदन के समय करना होगा।
- पहले विकल्प में सरकार लाभार्थी को 6,000 रूपये से 2,000 हजार रूपये कीराशि तीन किश्तों में प्रदान करेगी।
- दूसरे विकल्प में सरकार लाभार्थी को 36,000 रूपये की राशि पांच वर्ष के बाद प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री किसान परिवार निधि योजना हेतु पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आधार कार्ड
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- भूमि के कागजात
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदन की बैंक की पासबुक
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करे
हरियाणा सरकार इस सम्बन्ध में एक समिति बनाने जा रही है जो योजना के लिए आवश्यक दिशानिर्देश तथा अन्य मापदंडों को तय करेगी। अभी शासन की और से किसान परिवार निधि योजना के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। पको तब तक इंतजार करना होगा जब तक सभी राज्य सरकार योजना के बारे में पूर्ण दिशानिर्देशों की घोषणा नहीं कर देते। हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन रेगिस्ट्रश पंजीकरण की घोषणा करते ही हम सभी नवीनतम जानकारी यहाँ वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे।
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