हरियाणा दयालु योजना 2023: Deen Dayal Upadhyay Antyodyay Parivar Suraksha Yojana ऑनलाइन आवेदन

Dayalu Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के अंत्योदय परिवारों का कल्याण करने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की गई हैं। जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों के मुखिया की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उन्हें किसी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के रूप में शुरू किया गया हैं।

Dayalu Yojana

अगर आप हरयाणा राज्य के नागरिक हैं और Mukhyamantari Dayalu Yojana की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हम आपको हरियाणा दयालु योजना 2023 से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपने आर्टिकल के माध्यम से सरल शब्दों में देंगे। इसलिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल

हरियाणा दयालु योजना क्या है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए Haryana Dayalu Yojana की पहल की हैं। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु  या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह आर्थिक सहायता PPP (हरियाणा परिवार पहचान पत्र) में स्थापित डाटा के आधार पर 180000 रुपए तक की आय वाले पात्र परिवारों को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की दी जाएंगी। सरकार द्वारा लाभार्थियों को यह वित्तीय सहायता राशि सीधे बैंक के माध्यम से पहुचायी जाएगी।ताकि परिवार को सुरक्षा मिल सके।

eDisha Haryana

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana Objective (मूलभूत उद्देश्य)

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गरीबी एक बहुत बडी समस्या हैं। इसी को ध्यान मे रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा Dayalu Yojana का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गयी हो या दिव्यांग होने की स्थिति में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरयाणा सरकार ने मुख्‍यमंत्री दयालु योजना को शुरू किया हैं जिसका मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनको तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं ताकि उन्हें किसी भी आर्थिक समस्या न करना पड़े।

इसके आलावा लाभार्थियों के परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए होनी चाहिए तभी वह योजना के पात्र होंगे। राज्य सरकार द्वारा गरीबो की आर्थिक स्तिथि में सुधार करने के लिए इस अहम योजना की शुरुआत की हैं ताकि प्रदेश के गरीब वासियो को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके।

हरियाणा के सीएम का हेल्पलाइन नंबर

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023- संपूर्ण जानकारी

योजना का नाम  Dayalu Yojana  
योजना का पूरा नाम        पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना
घोषणा की गई  मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
योजना का कार्यान्वयनहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा  
लाभार्थीराज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य  
उद्देश्यमृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना  
वित्तीय सहायता राशि 1 से 2 लाख रुपए तक  
राज्यहरियाणा  
साल2023  
आवेदन प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं  
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लॉन्च होगी 

Haryana Voter List Pdf 

PPP डाटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि

इस योजना का लाभ अंत्योदय परिवार में अचानक से मुखिया की मृत्यु तथा दिव्यांगता होने पर  उनके परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए उन्हें निर्धारित की गई तिथि 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। योजना के अन्तर्गत परिवार के मुखिया को मृत्यु के मामले में परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही तथा (PPP) डेटाबेस में पंजीयन के आधार पर वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके आलावा  दिव्यंगता के परिवार वालो को  परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दी जाने वाली ₹200000 की राशि भी शामिल होगी।

Haryana Dayalu Yojana का लाभ आयु वर्ग के अनुसार दिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा न्यास द्वारा प्रदान की जाने वाली आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण

आयु वर्गप्रदान की जाने वाली धनराशि 
5 से 12 वर्ष 01 लाख रुपए  
13 से 18 वर्ष02 लाख रुपए   
19 से 25 वर्ष03 लाख रुपए 
26 से 40 वर्ष05 लाख रुपए 
41 से 50 वर्ष02 लाख रुपए   
51 से 60 वर्ष02 लाख रुपए   

Dayalu Yojana Benefits & Objective (लाभ एवं विशेषताएं)

  • हरयाणा सरकार की ओर से Dayalu Yojana Haryana 2023 को शुरू करने की घोषणा 2023-24 के बजट अनुमान में की गई है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • अब इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगो को वित्तीय सहायता के रूप में 1 से 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी
  • लाभार्थी Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana का लाभ सीधे बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं
  • यह आर्थिक राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा योजना का लाभ उन को ही प्रदान किया जाएगा, जिनकी जिनकी वार्षिक आय 1.80 लख रुपए तक होगी।
  • लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • अब आप इस योजना के लिए आवेदन घर बैठे ही कर सकते हैं आपको कही भी किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं हैं।

दयालु योजना 2023 के लिए पात्रता

  • प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासियों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
  • लाभार्थियों को Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।

Haryana Dayalu Yojana Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 के तहत आवेदन कैसे करें?

हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना का लाभ राज्य के अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा। जिसके लिए आपको पहले आवेदन करना होगा, हम आपको बता दें की यह योजना अभी हाल ही में शुरू की गई हैं। इसलिए अभी तक सरकार ने इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हैं फिलहाल अभी इतना ही बताया गया हैं की आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा जल्द ही इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही कोई जानकारी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। हम आपको तुरंत अपने आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें।

Updated: May 26, 2023 — 8:29 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *